Friday, June 28, 2019

Children with special needs (CWSN)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे(CWSN)

नि:शक्‍तता : पहचान एवं निवारण

सामान्यत: नि:शक्‍तता एक ऐसी अवस्था है जिससे व्यक्ति शरीर के कुछ अंग न होने के कारण अथवा सभी अंगों के होते हुए भी उन अंगों का कार्य सही रूप से नहीं कर पाता - जैसे उँगलियाँ न होना, पोलियो से पैर ग्रस्त होना, आँख होते हुए भी अंधत्व के कारण दिखाई नहीं देना, कान में दोष होने के कारण सुनाई नहीं देना, बुद्धि कम होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाना अथवा बुद्धि होते हुए भी भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना आदि |


विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नि:शक्‍तता की परिभाषा को तीन चरणों में विभाजित किया है -

क्षति (Impairment)
व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबन्धित ऐसी अवस्था जिसमें शरीर के किसी अंग की रचना अथवा कार्य में दोष/अकार्यक्षमता/दुर्बलता होना |

नि:शक्‍तता (Disability)
क्षति के कारण नि:शक्‍तता निर्मित होती हैं | अर्थात, संरचनात्मक अथवा कार्यात्मक क्षति लंबे समय तक रहकर व्यक्ति को उसके दैनिक क्रियाकलापों में रूकाबट बन जाती हैं | इस अवस्था को नि:शक्‍तता कहा जाता हैं |

बाधिता (Handicap)
नि:शक्‍तता के कारण बाधिता निर्मित होती हैं | यानि दैनिक क्रियाकलापों को पूरा करने के अकार्यक्षमता के कारण व्यक्ति को समाज की गतिविधियों और मुख्यधारा में सहभागिता से वंचित होना पड़ता हैं | अर्थात, व्यक्ति समाज द्वारा अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पाता हैं | इस अवस्था को बाधिता कहते हैं ।


 विश्व स्वास्थ्य संगठन
world health organisation


विश्व स्वास्थ्य संगठन'(WHO) विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 193 सदस्य देश तथा दो संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गयी थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगो के स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा करना है। डब्‍ल्‍यूएचओ का मुख्यालय स्विटजरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। इथियोपिया के डॉक्टर टैड्रोस ऐडरेनॉम ग़ैबरेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नए महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं।

वो डॉक्टर मार्गरेट चैन का स्थान लेंगे जो पाँच-पाँच साल के दो कार्यकाल यानी दस वर्षों तक काम करने के बाद इस पद से रिटायर हो रही हैं।

भारत भी विश्व स्वास्थ्‍य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है।

सन्दर्भ

मूल रूप से 23 जून 1851 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन, डब्ल्यूएचओ के पहले पूर्ववर्ती थे। 1851 से 1 9 38 तक चलने वाली 14 सम्मेलनों की एक श्रृंखला, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलनों ने कई बीमारियों, मुख्य रूप से कोलेरा, पीले बुखार, और ब्यूबोनिक प्लेग का मुकाबला करने के लिए काम किया। 18 9 2 में सातवें तक सम्मेलन काफी हद तक अप्रभावी थे; जब कोलेरा के साथ निपटाया गया एक अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन पारित किया गया था। पांच साल बाद, प्लेग के लिए एक सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए।  सम्मेलनों की सफलताओं के परिणामस्वरूप, पैन-अमेरिकन सेनेटरी ब्यूरो, और ऑफिस इंटरनेशनल डी हाइगेन पब्लिक को जल्द ही 1 9 02 और 1 9 07 में स्थापित किया गया था। जब 1 9 20 में लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ, तो उन्होंने
लीग ऑफ नेशंस के हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने डब्ल्यूएचओ बनाने के लिए अन्य सभी स्वास्थ्य संगठनों को अवशोषित किया।



नि:शक्तता की परिभाषा


दिव्यांगजन के समग्र कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दिव्यांग जन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 पारित किया गया है, जो 07 फरवरी, 1996 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रभावी है। इस अधिनियम के कुल 14 अध्याय एवं 74 धाराऍ हैं। इस अधिनियम की धारा-2 (न) में नि:शक्त (दिव्यांग) व्यक्ति की परिभाषा निम्नानुसार दी गयी है:-

नि: शक्त (दिव्यांग):
से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित किसी नि:शक्तता से कम से कम 40 प्रतिशत से ग्रस्त है। उक्त अधिनियम - 1995 की धारा-2 में नि:शक्तता (दिव्यांगता) की श्रेणियॉ एवं उनकी परिभाषायें निम्नानुसार दी गयी है:-

दृष्टिहीनता
उस अवस्था के प्रति निर्देश करता है जहॉ कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी से ग्रसित है अर्थात-

दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव या
सुधारक लेन्सों के साथ बेहतर ऑख में 6/60 या 20/200 स्नेलन से अनधिक दृष्टि की तीक्ष्णता या
दृष्टि क्षेत्र की सीमा का 20 डिग्री के कोण के कक्षांतरकारी होना या अधिक खराब होना।

कम दृष्टि वाला व्यक्ति
से अभिप्रेत है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार संशोधन के बावजूद दृष्टिसंबंधी कृत्य का हास हो गया है और जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ है।

कुष्ठ रोग से मुक्त
से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है किन्तु निम्नलिखित से ग्रसित है:-

जिसके हाथ या पैरों में संवेदना की कमी तथा नेत्र और पलकों में संवेदना की कमी और आंशिक घात है किन्तु कोई प्रकट विरूपता नही है।

प्रकट निःशक्तताग्रस्त और आंशिक घात है किन्तु उसके हाथों और  पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे वे सामान्य आर्थिक क्रिया कलाप कर सकते है।

अत्यन्त शारीरिक विरूपांगता और अधिक वृद्धावस्था से ग्रस्त है जो उन्हें कोई भी लाभपूर्ण उपजीविका चलाने से रोकती है और कुष्ठ रोग से मुक्त पद का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा।

श्रवण हा्स
से अभिप्रेत है संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसीबल या अधिक की हानि।

चलन क्रिया संबंधी नि:शक्तता
से हड्डियों, जोडों या मांसपेशियों की कोई ऐसी नि:शक्तता अभिप्रेत है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो।

मानसिक मंदता
से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरूद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था है जो विशेष रूप से सामान्य बुद्धिमत्ता की अवसामन्यता द्वारा प्रकट है, अभिप्रेत है।

मानसिक बीमार
से मानसिक मंदता से भिन्न कोई मानसिक विकास अभिप्रेत है।

निःशक्तता की उक्त श्रेणियों एवं परिभाषाओं के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु उ0प्र0 नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 2001 को सरलीकृत करते हुये उ0प्र0 नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 शासन के अधिसूचना संख्या 519/65-3-2014-98 दिनांक 3.9.2014 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त संशोधित नियमावली के अनुसार सहज दृश्य निःशक्तता हेतु दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदेश के विभिन्न सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सा विभाग द्वारा नामित प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा, जबकि ऐसी निःशक्तता जो सहज दृश्य न हो एवं उसके परिमाणमापन हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक एवं उपकरण की आवश्यकता हो, के प्रकरण में दिव्यांग प्रमाण पत्र प्राधिकृत चिकित्सक की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में गठित चिकित्सा परिषद अथवा डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ के प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा निर्गत किया जायेगा।


नि:शक्‍तता प्रमाण पत्र

नि:शक्‍तता की परिभाषा अनुसार किसी भी संवर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक नि:शक्‍तताधारी व्‍यक्ति को शासन की संचालित सुविधाओं का लाभ दिये जाने के लिए सर्वप्रथम नि:शक्‍तता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के लिए प्रत्‍येक जिले में जिला मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया हैं। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रत्‍येक माह के निर्धारित दिवसों में नि:शक्‍तता दर्शाते हुए 2 छाया चित्र (फोटो) मूल निवासी का प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ हितग्राही को उपस्थित होने पर जिला चिकित्‍सा बोर्ड द्वारा चिकित्‍सा प्रमाण्‍ा पत्र जारी किया जाता हैं।

प्रकिया: नि:शक्‍तता प्रमाण पत्र के आधार पर ही शासन द्वारा संचालित योजनाओं के तहत निर्धारित मापदण्‍डों के अनुरूप लाभान्वित किया जाता हैं। अत: प्रथमत: नि:शक्‍त व्‍यक्ति को नि:शक्‍तता प्रमाण पत्र जिला चिकित्‍सा बोर्ड के माध्‍यम से तैयार कराया जाना आवश्‍यक हैं।

राज्‍य शासन द्वारा नि:शक्‍तजनों के समग्र पुनर्वास कार्यक्रम के तहत नवंबर 2006 में कराये गए एक दिवसीय हाउस होल्‍ड सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश मे कुल 7,71,082 नि:शक्‍तजन हैं जिनकी नि:शक्‍ततावार संख्‍या निम्‍नानुसार हैं:

क्रं. नि:शक्‍तता का प्रकार नि:शक्‍ततावार संख्‍या
1. चलन नि:शक्‍तता (अस्थिबाधित) 4,38,148
2. श्रवण शक्ति का ह्रास (श्रवण बाधित) 91,777
3. अंधता (द्वष्टि बाधित) 91,022
4. मानसिक मंदता 60,508
5. कम द्वष्टि 56,876
6. मानसिक रूग्‍णता 21,944
7. कुष्‍ठरोग मुक्‍त 10,807

जिलो से प्राप्‍त संकलित जानकारी के अनुसार दिनांक 27-12-2010 तक 6,24,761 नि:शक्‍तोंजनों को नि:शक्‍तता प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा 1,49,350 नि:शक्तजनों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उपलब्ध कराये गए हैं।


समर्थकारी एकक के प्रमुख कार्य इस प्रकार होंगे:


  • इस प्रकार के पाठ्यक्रमों पर दिव्यांग विद्यार्थियों को काउंसलिंग प्रदान करना जिससे वे उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन कर सकते हैं।



  • ओपन कोटे तथा साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आशयित कोटे के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों का यथासंभव प्रवेश सुनिश्चित करना।



  • दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शुल्क में रियायत, परीक्षा प्रक्रियाओं, आरक्षण नीतियों आदि से संबंधित आदेशों को एकत्र करना।



  • दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित नीतियां आदि

  • उच्चतर शिक्षा संस्थानों में नामांकित दिव्यांग व्यक्तियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं का आकलन करना ताकि अधिप्राप्त किए जाने वाले सहायक उपकरणों के प्रकारों का अवधारण किया जा सके।



  • संस्थानों के शिक्षकों के लिए शिक्षण, मूल्यांकन प्रक्रियाओं आदि के बारे में जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना, जो उन्हें दिव्यांग विद्यार्थियों के मामले में सहायता प्रदान करेंगे।

  • दिव्यांगों की अभिवृत्तियों का अध्ययन करना तथा उन्हें उनके अध्ययन के उपरांत उनके द्वारा अपेक्षित होने पर उपयुक्त रोजगार हासिल करने में सहायता देना।



  • संस्थान में तथा साथ ही आस-पास के परिवेश में विकलांगता से संबंधित महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन करना जैसे विश्व विकलांगता दिवस, व्हाई केन डे, आदि ताकि भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों की सक्षमताओं के बारे में जागरूकता का सृजन किया जा सके।



  • एचईपीएसएन योजना के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा खरीदे गए विशेष सहायक उपकरणों का समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित करना तथा शिक्षण अनुभवों में संवृद्धि करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को उनका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।



  • दिव्यांग व्यक्तियों के मामला इतिवृत्तों के साथ वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थानों के लिए संस्वीकृत एचइपीएसएन योजना द्वारा लाभान्वित हुए हैं।



दिव्यांग व्यक्तियों को पहुँचप्रदान करना

यह महसूस किया गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी संचलनता और स्वतंत्र कार्यकरण के लिए परिवेश में विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। यह भी सच है कि अनेक संस्थानों में ऐसे वास्तुकला संबंधी अवरोध होते हैं जोदिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनके दैनिक कार्यकरण में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। कॉलेजों से अपेक्षा की जाती है कि वे नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की शर्तों के अनुसार अभिगम्यता संबंधी मुद्दों का निवारण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके परिसरों में सभी विद्यमान संरचनाएं तथा भावी निर्माण परियोजनाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक हों। संस्थानों को विशेष सुविधाओं का सृजन करना चाहिए जैसे रैम्प, रेल और विशेष शौचालय आदि, जो दिव्यांग व्यक्तियों की विशेष जरूरतों के अनुरूप हों। निर्माण योजनाओं द्वारा विकलांगता से संबंधित अभिगम्यता मुद्दों का स्पष्टत: निवारण किया जाना चाहिए। मुख्य नि:शक्तता आयुक्त के कार्यालय द्वारा अभिगम्यता पर दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों के लिए शिक्षा सेवाओं का संवर्धन करने के लिए विशेष उपकरण उपलब्ध कराना

दिव्यांग व्यक्तियों को उनके दैनिक कार्यकरण के लिए विशेष सहायताओं की आवश्यकता होती है। ये उपकरण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध हैं। इस योजना के माध्यम से सहायक उपकरणों की अधिप्राप्ति के अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विशेष शिक्षण और आकलन उपकरणों की आवश्यकता भी हो सकती है जिससे उच्चतर शिक्षा के लिए नामांकित छात्रों को सहायता दी जा सके। इसके अलावा, दृष्टिबाधित छात्रों को रीडरों की आवश्यकता भी होती है। उपकरणों जैसे स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर, लो-विजन उपकरण, स्कैनर, संचलनता उपकरण आदि की संस्थान में उपलब्धता दिव्यांग व्यक्तियों के शैक्षणिक अनुभवों को भी समृद्ध करेगी। अत: कॉलेजों को ऐसे उपकरण अधिप्राप्त करने तथा दृष्टिबाधित छात्रों हेतु रीडर्स की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।



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